निर्यात नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले मुख्य प्रोत्साहन/अनुदान:- 
                                1- 	निर्यात उन्मुख क्लस्टर को अतिरिक्त प्रोत्साहन व्यवस्था। 
                                2- 	क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन।  
                                3- 	कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान।   
                                4- 	कृषि निर्यात/ पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु संस्थाओं को प्रोत्साहन।    
                             
                            
                                उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान / सब्सिडी हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:- 
                                •	अनुदान का चयन।
                                •	अग्रिम पृष्ठ पर दर्शाये गये विवरण को भरते हुए पंजीयन करें।  
                                •	मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 का अंकन करते हुए पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें, जिसके उपरान्त आआपको यूजर आई0डी0 व पासवर्ड प्राप्त होगा (यूजर आई0डी0 व पासवर्ड अनुरक्षित रखें ताकि समय-समय पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात कर सकें )।  
                                •	प्राप्त यूजर आई0डी0 व पासवर्ड से लॉग-इन कर आवेदन पत्र के अनुसार विवरण अंकित कर समस्त अपेक्षित स्वहस्ताक्षरित अभिलेख की पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड करते हुए सबमिट करें।
                                •	परिवहन अनुदान हेतु निर्यात तालिका में शिपमेन्ट अनुसार Add बटन पर जाकर समस्त शिपमेन्ट बिल का विवरण भरें व सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड करें।
                                •	परिवहन अनुदान में अन्य अभिलेख में निर्यातित मात्रा का उत्तर प्रदेश के किसानो से क्रय सम्बन्धी विवरण व फाइटो हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करें।
                                •	तकनीकी समस्या के निवारण हेतु दूरभाष-0522-2720326 पर सम्पर्क करें।